भोपाल में दूध-पनीर से मिठाइयों तक के सैंपल फेल, 35 खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई

भोपाल। त्योहारी सीजन के बीच राजधानी भोपाल में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कार्रवाई की है। विभाग की जांच में डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट और किराना दुकानों से लिए गए पनीर, दूध, घी, मिठाई और नमकीन समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद 35 से अधिक मामलों में अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई है। <Cite refs={[“turn556319search0″,”turn556319search1”]}/>
पनीर और दूध के नमूनों में मिली गड़बड़ी
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में श्री कृष्णा डेयरी, नेशनल डेयरी और अन्य प्रतिष्ठानों से लिए गए पनीर के नमूने अमानक पाए गए। इसके अलावा कुछ डेयरियों से लिए गए गाय और भैंस के दूध के नमूनों में भी गुणवत्ता संबंधी कमियां सामने आईं।
मिठाई, नमकीन और घी भी जांच के दायरे में
जांच के दौरान रानी स्वीट की मावा कतली और अजय बेकरी एंड स्वीट्स की मावा बर्फी के नमूने मिथ्या छाप पाए गए। वहीं, कुछ दुकानों से लिए गए नमकीन, घी और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूनों में भी अनियमितताएं दर्ज की गईं। गोस्वामी किराना स्टोर और श्री अरिहंत किराना स्टोर के सोयाबीन तेल से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की गई है। <Cite refs={[“turn556319search0″,”turn556319search2”]}/>
तीन महीने में 6.50 लाख रुपये से ज्यादा जुर्माना
खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, पिछले तीन महीनों में अपर कलेक्टर न्यायालय में खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई के बाद 6.50 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। विभाग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। <Cite refs={[“turn556319search0″,”turn556319search1”]}/>
खाद्य पदार्थ खरीदते समय रखें ध्यान
खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर निर्माण और समाप्ति तिथि, निर्माता का विवरण और पैकेजिंग की स्थिति जरूर जांचें। खुले खाद्य पदार्थ खरीदते समय साफ-सफाई पर ध्यान दें। किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत की जा सकती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अभियोजन की स्वीकृति या मामला दर्ज होना अंतिम दोषसिद्धि नहीं है। संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम निर्णय होगा।
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