बागेश्वर बाबा के भाई को हाईकोर्ट से मिली राहत, 50 हजार के मुचलके पर जमानत

छतरपुर। छतरपुर में जानलेवा हमले और गोली चलाने के मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग उर्फ छोटे सरकार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शालिग्राम गर्ग की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 50 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं।
मामला छतरपुर में दर्ज जानलेवा हमले और गोली चलाने से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार शालिग्राम पर आरोप है कि उन्होंने साथियों के साथ मिलकर मोतिलाल कुशवाहा पर हमला किया था। घटना के दौरान पिस्टल से गोली चलाने का आरोप भी लगाया गया था।

15 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
इस मामले में राजनगर थाना पुलिस ने 15 जुलाई 2026 को शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई।
हाईकोर्ट में शालिग्राम की ओर से अधिवक्ता रोहित और अमित ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के निर्देश दिए।
मामले में लगाए गए आरोपों और आगे की कानूनी कार्रवाई का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।